दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल 37वें आरोपी क्या है पुरी घटना ?

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने 21 मार्च और सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपने पूरक आरोपपत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 के रूप में सूचीबद्ध किया है। इंडिया टीवी के अनुसार, आरोपपत्र में केजरीवाल को आबकारी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भी उल्लेख किया गया है। आरोपपत्र में दावा किया गया है कि केजरीवाल गोवा चुनावों में रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल के बारे में जानते थे और इसमें शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी के आरोपपत्र में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच व्हाट्सएप चैट का विवरण भी दिया गया है।

ईडी के आरोपपत्र में आगे आरोप लगाया गया है कि के. कविता के पीए ने गोवा चुनाव के दौरान विनोद के माध्यम से आम आदमी पार्टी (आप) को 25 करोड़ रुपये भेजे थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपपत्र में दावा किया गया है कि आप 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष लाभार्थी थी और कहा गया है कि यह पैसा हवाला चैनलों के माध्यम से गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए भेजा गया था। आरोपपत्र में कहा गया है कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी विनोद चौहान ने हवाला कारोबारियों से सीधे संपर्क किया और गोवा चुनाव के लिए हवाला के माध्यम से 25 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार था।

इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने 12 जुलाई को वर्चुअल मोड के जरिए पेश होने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर उनके खिलाफ “बड़ी साजिश” रचने का आरोप लगाया है। आप ने एक बयान में आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भाजपा की “राजनीतिक शाखा” के रूप में काम कर रहा है और दावा किया कि मामले में कोई मनी ट्रेल नहीं है।

Kejriwal asserted that the court before granting 1720607024877 1720607032060
Chief Minister of Delhi

HC ने ED की याचिका 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।

हाईकोर्ट ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें केजरीवाल को इस मामले में जमानत दी गई थी।

एक ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी। 25 जून को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया।

केजरीवाल की गिरफ़्तारी

केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने और फिर 26 जून को सीबीआई ने गिरफ़्तार किया।सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएँ की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

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